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Thursday, January 30, 2014

COURT DISMISSES MUSHARRAF'S REVIEW PETITION OF JULY 3: LATEST INTERNATIONAL NEWS IN HINDI.


इस्लामाबाद. गुरूवार को सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व प्रशासक जनरल परवेज मुशर्रफ की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस तस्सदुक जिलानी की अध्यक्षता वाली चौदह जजों की पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दी कि पुनर्विचार याचिका उचित कारणों पर आधारित नहीं है। याचिका में जो दलीलें दी गई हैं वे इस मामले पर लागू नहीं होती।

http://www.bhaskar.com/article/INT-court-dismisses-musharrafs-review-petition-of-july-3-2009-judgement-4507360-NOR.html


इससे पहले जनरल मुशर्रफ के एडवोकेट शरीफुद्दीन पीरजादा ने कहा कि देश में असंवैधानिक कदम पहले भी उठाये गये है। पीरजादा ने अपनी दलील के पक्ष में कनाडा तथा भारत का भी हवाला दिया जहां पहले आपातकाल लागू किए गये थे।

गौरतलब है, मुशर्रफ ने 2007 में लागू किए गए आपातकाल के संबंध में द्वारा 31 जुलाई 2009 को दिए गए आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत की 14सदस्यीय पीठ ने 3 नवंबर 2007 के आपातकाल लागू करने संबंधी मुशर्रफ के आदेश को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था।
दूसरी ओर मुशर्रफ के खिलाफ राजद्रोह की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट में अभियोजक अकरम शेख ने मुशर्रफ के मेडिकल प्रमाण पत्र को कागज का एक टुकड़ा बताया। शेख ने कहा कि रिपोर्ट में कोर्ट के सवालों के जवाब भी नहीं दिए गए हैं।

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